Income Tax Act Section 80C: महत्वपूर्ण इनकम टैक्स एक्ट धारा 80 सी की कैसे मिलेगा आपको पूरा लाभ

Income Tax Act Section 80C: महत्वपूर्ण इनकम टैक्स एक्ट धारा 80 सी की कैसे मिलेगा आपको पूरा लाभ, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी आपको टैक्स में राहत दिलाने की कई स्कीम से लैस है. इसके तहत आने वाली योजनाओं के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है तो आइए समझ लेते हैं कि आखिर क्या है यह धारा 80सी और वो कैसे आपको लाभ दिला सकती है. 

Income Tax Act Section 80C

आपको इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 80सी (80C) के तहत कई तरह की छूटें प्राप्त हो सकती हैं, जिससे आप एक वित्त वर्ष में लगभग 1.5 लाख रुपये तक की आयकर छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस धारा का लाभ केवल व्यक्तिगत आयकरदाता और हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Families) ही उठा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि धारा 80सी क्या है और यह आपको कैसे लाभ पहुंचा सकती है।

पुराने टैक्स रिजीम वालों को ही मिलेगा इसका लाभ

पुराने टैक्स रेजीम के लोगों को ही मिलेगा इसका लाभ यदि आप पुराने टैक्स रेजीम (Old Tax Regime) में हैं, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको थोड़ी सी योजना बनानी होगी। इसमें एनएससी, यूलिप, पीपीएफ, आदि जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनसे आप अपना कर बचा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत प्राप्त होने वाले लाभों को कई श्रेणियों में बाँटा गया है, जिसकी जानकारी निम्नलिखित है।

इसके तहत आप प्रोविडेंट फंड जैसे ईपीएफ और पीपीएफ में किए गए निवेश पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, होम लोन, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी और एससीएसएस भी इसी दायरे में आते हैं. 

सेक्शन 80सीसीसी 

इसके तहत आप पेंशन प्लान और म्यूच्यूअल फंड में किये गए निवेश पर टैक्स छूट ले सकते हैं. 

सेक्शन 80सीसीडी (1)

इसके तहत आपको सरकार समर्थित योजनाओं जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना के में निवेश पर टैक्स में छूट मिल जाती है. 

सेक्शन 80 सीसीडी (1बी)

एनपीएस में 50 हजार रुपये तक के योगदान को इस धारा के तहत छूट दी जाती है. 

सेक्शन 80 सीसीडी (2)

एनपीएस में रोजगार प्रदाता का हिस्सा इस धारा के तहत छूट का हकदार है. 

अब हम आपको कुछ ऐसे विकल्पों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिनमें निवेश कर आप टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. 

लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भरा गया प्रीमियम आपको टैक्स में फायदा दिलाएगा. इसमें आप अपनी, पत्नी, बच्चों के लिए पॉलिसी ले सकते हैं. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के सदस्य भी ऐसे ही लाभ के हकदार हैं. 

पब्लिक प्रोविडेंट फंड 

पीपीएफ में दिया जाने वाला कोई भी योगदान भी धारा 80 सी के तहत आपको टैक्स में राहत दिलाता है. इसमें आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. 

नाबार्ड रूरल बॉन्ड 

नाबार्ड के रूरल बॉन्ड में अगर आपने पैसा लगाया है तो भी टैक्स में राहत मिल जाती है. 

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 

यूलिप प्लान आपको लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दिलाते हैं. इसमें 1.5 लाख रुपये सालाना लगाकर टैक्स छूट हासिल की जा सकती है. 

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट 

एनएससी को कम जोखिम वाली योजनाओं में गिना जाता है. इसकी मैच्योरिटी 5 से 10 साल में हो जाती है. इसमें आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं. मगर, छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपये पर ही मिलेगी. 

टैक्स सेविंग एफडी 

इन्हें किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है. इनका लॉक इन पीरियड 5 साल होता है. 

ईपीएफ 

एम्प्लोयी प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाला रिटर्न कुल ब्याज समेत आपको टैक्स छूट दिलाता है. इसका लाभ पाने के लिए आपकी नौकरी कम से कम 5 साल की होनी चाहिए.

इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड 

इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड भी 80सी के तहत आपको टैक्स छूट का लाभ दिलाते हैं. 

ईएलएसएस 

ईएलएसएस के तहत भी आपको टैक्स छूट मिल जाती है. हालांकि, इन स्कीम का लॉक इन पीरियड 3 साल होता है. 

सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम   

एससीएसएस में 1.5 लाख रुपये तक सालाना लगाकर आप टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. इसमें आपका 60 साल से ज्यादा होना अनिवार्य है. 

होम लोन 

होम लोन के प्रिंसिपल को चुकाकर भी आप टैक्स में राहत ले सकते हैं. 

सुकन्या समृद्धि योजना 

बेटियों के लिए चलाई जा रही इस स्कीम पर आपको 8.2 फीसदी सालाना ब्याज मिलता है. इस योजना के तहत भी टैक्स में राहत दी जाती है. 

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